समाज कल्याण विभाग में आपका स्वागत है(प्रस्तावना)
छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 यथा संशोधित 2010 के प्रावधानों के अनुरूप निराश्रित, निर्धन, निःशक्त, एवं वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान की जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग को तृतीय लिंग व्यक्तियों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित करने हेतु नोडल विभाग के रूप में अधिकृत किया गया है। उनके लिए कौशल उन्नयन की परियोजनाओं (ब्यूटी पार्लर, केटरिंग, फैशन डिजाइन, टेलरिंग आदि) हेतु तृतीय लिंग के स्वसहायता समूहों को अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पात्रतानुसार राज्य के बाहर विभिन्न तीर्थस्थलों की निःशुल्क यात्रा के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’’ दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवनकाल में एक बार लाभान्वित किया जाएगा। इसी क्रम में निःशक्त व्यक्तियों को भी तीर्थाटन कराया जा रहा है।